सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कालीकट, केरल
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नामक एक विधेयक पारित किया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस विधेयक को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह विधेयक भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-1 (2005 की संख्या 22) में प्रकाशित हुआ। यह नया विधेयक, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 का स्थान लेता है, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के व्यापक अधिकार प्रदान करने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करता है, इसके अलावा इसमें राज्य प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं।निदेशालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का विवरण नीचे दिया गया है। - अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)
अपीलीय प्राधिकारी:
डॉ. होमी चेरियन,
निदेशक
सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय,
कालीकट 673005, केरल
फ़ोन – 0495-2765501,
फ़ैक्स – 0495-2765777निवास: 2 बी, रॉयल हार्मनी,
के.टी. गोपालन रोड, कोट्टूली, कालीकट
फ़ोन: 04952742888
ईमेल: spicedte@nic.inकेंद्रीय लोक सूचना अधिकारी:
बाबूलाल मीना,
उप निदेशक
सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय,
कालीकट 673005, केरल
फ़ोन – 0495-2369877,
फैक्स- 0495-2765777निवास: मकान नंबर 566/11, मीनानिवास,
मेलेदथपरम्बा, कैपूरथपालम रोड,
मोकावूर, एरनहिक्कल पी.ओ., कालीकट 673 303
ईमेल : spicedte@nic.in- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी – स्वतः प्रकटीकरण
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नमूना आवेदन पत्र
- आरटीआई प्राप्तियाँ और निपटान
आवेदन शुल्क वेतन एवं लेखा कार्यालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कोचीन के पक्ष में आहरित डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
पी.ए.ओ कोचीन का बैंक विवरण नीचे दिया गया है:बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक शाखा का नाम: ट्रेजरी शाखा, एर्नाकुलम IFSC SBIN0009795 खाता संख्या: 30412704610 (रसीद)
30412697942 (भुगतान)